मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना रजिस्ट्रेशन

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 मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना रजिस्ट्रेशन


"लाड़ली बहना योजना" मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिसमें महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की धनराशि दी जाती है। यह योजना मध्य प्रदेश के गरीब व वंचित वर्ग की बेटियों की शिक्षा एवं देहाती क्षेत्रों में बेटियों की जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। यह योजना सफलतापूर्वक चल रही है और आप दिए गए लिंक के माध्यम से इस आवेदन की स्थिति भी जान सकते हैं। 


 आवश्यक दस्तावेज़   

  • समग्र परिवार / सदस्य आई.डी. समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी 

  • आधार कार्ड UIDAI द्वारा जारी फ़ोटो आईडी

  •  मोबाइल नंबर समग्र पोर्टल एवं आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर 

आवेदन करने से पहले  

  • आधार में मोबाइल नंबर लिंक नही है तो पहले आधार सेंटर जा कर लिंक करवाये।
  • बैंक जाकर अपने खाता को आधार से लिंक कराये।
  • समग्र ekyc कराए।
आप समग्र ekyc करने के लिए नीचे ekyc पर क्लिक कारें,


complete ekyc की स्थिति जानने के लिए नीचे Complit ekyc पर क्लिक करें,


 योजना का उद्देश्य  
  • महिलाओं के स्वावलम्बन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाये रखना।
  • महिलाओं को आर्थिक रूप अधिक स्‍वावलम्‍बी बनाना।
  • परिवार स्तर पर निर्णय लिये जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना।

 आवेदन की प्रक्रिया 

  1. आवेदन फॉर्म, ग्राम पंचायत, वर्ड क्रमांक, नगर पालिका, कैंप स्थल पर उपलब्ध होगा। 
  2. लाडली बहना योजना का फ्रॉम, ग्राम पंचायत, वर्ड, नगर पालिका, कैंप स्थल, पर एप द्वारा भरा जाएगा।
  3. आवेदन फॉर्म भरते समय महिलाओं का एक फोटो लिया जायेगा।
आवेदन फॉर्म को भरने के बाद, ऑनलाइन आवेदन क्रमांक पावती में दर्ज कर के, आवेदक को पावती दे दिए जायेंगे।

 पात्रता  


  • मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।
  • विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। 
  • आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।

अपात्रता 
  • जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।
  • जिनके परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकरदाता हो।
  • जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्‍डल/ स्‍थानीय निकाय में नियमित/स्‍थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
योजना का लाभ 
  • प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्‍वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्‍ड बैंक खाते में किया जाएगे।

  • किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- से कम जितनी राशि प्राप्‍त हो रही हो तो उस महिला को रूपये 1000/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी।

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